Fastag: आज (15 फरवरी) रात 12 बजे से गाड़ियों पर फास्टैग (Fastag) लगाना अनिवार्य हो जाएगा। अगर ऐसा नही किया तो टोल प्लाजा (Toll Plaza)पर दुगना टोल देना होगा। अब से टोल-नाकों पर कैश लेन की सुविधा भी खत्म कर दी जाएगी और सभी लेन से फास्टैग के जरिए ही वाहन बिना रुकावट निकल सकेंगे।
अब पहले की तरह की फास्टैग (Fastag) लागू होने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी इस लिए जल्दी से अपनी गा़ड़ियों पर फास्टैग लगवा लें। सरकार ने अब इसे सख्ती से लागू करने का मन बना लिया है और इसमें कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। अगर गलती से भी बिना फास्टैग के टोल प्लाजा पर गए तो आपसे दोगुना टोल की वसूल किया जाएगा।
अगर गाड़ी पर फस्टैग (Fastag)नहीं लगा होगा तो थर्ड पार्टी बीमा नहीं मिलेगा
सरकार (Government of india) एक बदलाव और करने जा रही है, अगर गाड़ियों पर फास्टैग (Fastag) नहीं लगा है तो थर्ड पार्टी बीमा (Third Party Insurance) कवर भी अब नहीं मिलेगा। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, यह व्यवस्था अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगी।
हाइवे के आसपास के लोगों को भी नहीं मिलेगी टोल (Fastag) में छूट
वहीं अगर आप हाइवे के आसपास के गांवों या किस ऐसे शहर में रहते हैं जहां टोल प्लाजा से हो कर गुजरना पड़ता है तब भी आपके लिए गाड़ी पर फास्टैग लगाना जरूरी होगा। अभी तक ऐसी जगहों पर रहने वाले आधार कार्ड दिखा कर टोल प्लाजा पार पार लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं पाएगा। एनएचएआई की गाइडलाइन में स्थानीय वाहन स्वामियों को किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं दिया गया है।