संसद मे महामारी बिल पास, राज्यसभा कल सुबह तक स्थगित

संसद मे आज महामारी रोग (संशोधन) विधेयक 2020 और इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (सेकंड एमेंडमेंट) बिल, 2020 पारित किया गया। इसके साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अब संसद के उच्च सदन की कार्यवाही कल सुबह 9 बजे से शुरु होगी। गौरतलब है कि इस बार संसद के वर्तमान सत्र मे प्रश्नकाल और कोई छुट्टियाँ शामिल नही की गई हैं।

आज संसद के छठवें दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘दि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020’ और ‘बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020’ को आज राज्यसभा मे पेश किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2020 को राज्यसभा मे पेश किया। निचले सदन से पहले ही पास जो जाने के कारण अब ये दोनो ही बिल संसद से पास हो चुके हैं।

 

संसद मे भी कोरोना का कहर

14 सितंबर को इस शुरू हुए संसद सत्र में अब तक 30 सांसद कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं। दिन ब दिन संक्रमित होने वाले सांसदों की संख्या बढ़ने के कारण इस सत्र को छोटा करने की भी संभावना है। संसद का वर्तमान सत्र 1 अक्टूबर तक चलना निर्धारित किया गया था। अब कोरोना के संसद मे भी कहर बरपाने की वजह से इसे एक हफ्ते पहले ही समाप्त किया जा सकता है। इस बारे मे संसद के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत भी दिये।

आपको बता दें कि जहाँ संसद मे अब तक 30 सांसद कोरोना पोजिटिव पाये गये हैं वही देश में कोरोना के अब तक 53 लाख मामले रिकॉर्ड किये जा चुके हैं।

 

इस सत्र मे आयेंगे और भी बिल

कल लोकसभा के सत्र मे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में संशोधन और कुछ बदलाव) विधेयक, 2020; कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020; क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बिल, 2020 की द्विपक्षीय नेटिंग और द फैक्टरिंग रेगुलेशन (संशोधन) विधेयक, 2020 पेश करेंगी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 पेश करेंगे।

कुछ बिल जिन्हे संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में पारित करने के लिए अनुसूचित किया गया है। इनमे व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की शर्तें संहिता 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2019; सामाजिक सुरक्षा, 2019 पर संहिता; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 आदि बिल शामिल है।

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