मथुरा: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से जमानत मिलने के बाद डॉ. कफील खान (Dr. Kafil Khan) को मंगलवार को आधी रात (Mid Night) के करीब रिहा कर दिया गया। खान के वकील इरफान गाजी (Advocate Irfan Khan) ने कहा, “मथुरा जेल प्रशासन ने हमें 11 बजे सूचना दी कि डॉ. कफील खान को लगभग आधी रात को रिहा किया जा रहा है।”
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National security law) के तहत उसकी हिरासत को रद्द (Revoke custody) करते हुए तत्काल रिहाई का आदेश दिया था।
पिछले साल दिसंबर में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में भड़काऊ भाषण देने के बाद जनवरी से ही खान जेल में थे।
मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर (Chief Justice Govind Mathur) और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह (Justice Soumitra Dayal Singh) की बेंच ने खान की मां नुजहत परवीन की याचिका पर यह आदेश दिया।
याचिका में तर्क दिया गया था कि खान को फरवरी में एक अदालत ने जमानत दी थी और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना था। हालांकि, उन्हें चार दिनों तक रिहा नहीं किया गया और बाद में उनके खिलाफ NSA लगाया गया। याचिका में कहा गया कि उनकी हिरासत अवैध है।