न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ को विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगस्त माह में जो छात्र परीक्षा नहीं दे सकेंगे उन्हे विश्वविद्यालय एक और मौका देगा।
इससे पहले University ने कहा था कि परीक्षा 17 अगस्त से परीक्षा आयोजित होगी और 8 सितंबर को समाप्त होगी, जिसपर अदालत ने उसे समय-सारणी पर पुनर्विचार करने और इसे संक्षिप्त करने के लिए कहा था । Court ने कहा था कि अंतिम वर्ष के छात्रों को भारत या विदेश में अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए उनका परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है, लिहाजा उनके कैरियर की संभावनाओं को ध्यान में रखाकर परीक्षा का कार्यक्रम तय किया जाए।
इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेज को परीक्षा के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए थे जिसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर माह तक कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। HRD मंत्रालय की ओर से जारी इस नोटिफिकेशन की कई राज्यों ने कोविड- 19 के चलते आलोचना की थी ।