मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले के आरोपी को राहत नहीं

बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले के आरोपी को राहत नहीं मिली है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों से रेप के मामले का आरोपी ब्रजेश ठाकुर को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब खबर है कि आरोपी ब्रजश ठाकुर ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है जिस पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है।

बता दें दोषी ब्रजेश ठाकुर ने साकेत कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले पर साकेत कोर्ट ने दोषी ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस पूरे मामले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच सुनवाई करेगी।

आपको बता दें नाबालिग बच्चियों और युवतियों के यौन शोषण के आरोप में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसी साल जनवरी में ब्रजेश ठाकुर को यौन शोषण के मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस पूरे मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजश ठाकुर समेत 20 आरोपियों में से 19 को दोषी करार दिया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *