Covid Curfew : कोरोना के चलते प्रदेश में चल रहे नाइट कर्फ्यू में अब ढील दी जाएगी, 21 जून से कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक ही रहेगा। साथ ही मॉल और रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे। सराकारी और निजी ऑफिस (government and private offices) में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए सभी कर्मचारियों को रहने की अनुमति होगी। कोरोना नियमो का पालन करते हुए शादी समारोह और धर्मस्थलों में एक साथ 50 लोगों के एकठ्ठा होने की अनुमति होगी।
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कल से रात 9 बजे से सुबह 7 तक रहेगा Covid Curfew
स्टेडियम, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। । स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी फिलहाल अगले आदेश तक बंद रहें गे। शिक्षण संस्थानों में सिर्फ शिक्षकों और स्टॉफ को आने की अनुमति होगी।
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण आई कमी को मद्देनजर रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने 21 जून कोरोना कर्फ्यू (Covid Curfew) में छूट देते हुए कर्फ्यू काम समय रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक करने के निर्देश दिेए थे। जिसके बाद मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने शनिवार को कोरोना कर्फ्यू के नियमों में नई गाइडलाइन (Cororna guideline) जारी कर दी थी। नई गाइडलाइन के अनुसार रात्रि कर्फ्यू रात में 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। शनिवार व रविवार को वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान शहरी और ग्रामीण सभी जगहों पर सेनिटाइजेशन और फॉगिगं का काम चलाया जाएगा।
Covid Curfew में मिली छूट अब खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट
उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू (Covid Curfew) के नियमों के नई गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर सभी जगहों पर होटल, रेस्टोरेंट सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। सभी होटल और रेस्टोरेंट्स में थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर (Thermometer, Pulse Oximeter, Sanitizer)आदि होना अनिवार्य होगा साथ कोविड हेल्प डेस्क भी खोले जाएगें। रेस्टोसेंट्स के अंद बैठने के लिए अल्टनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था करनी होगी।
साथ ही मिठाई, स्ट्रीट फूड व फास्ट फूड (street food and fast food) की दुकानों पर इन शर्तों के साथ बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। सब्जी मंडिया पहले की तरह खुली रहेंगी लेकिन ज्यादा आबादी में स्थित सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर लगवाया जाएगा। बंद या खुले स्थान पर शादी में एक समय में 50 लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सावधानियों के साथ शामिल होने की अनुमति होगी।
गाइडलाइन में पुलिस (UP Police) को हिदायत दी गई है कि पुलिस पेट्रोलिंग (police patroling) करते हुए यह सुनिश्चित करे कि कहीं पर भी भीड़ इकठ्ठा न हो पाए। लोग अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं और दो गज की दूरी का पालन करें। कोरोना से बचाव के लिए लोगों जागरूक किया जाए और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए।
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