अदालत ने तृणमूल के पूर्व सांसद को 16 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेजा

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पूर्व राज्यसभा सांसद के.डी. सिंह को 16 जनवरी तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंह को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में गिरफ्तार किया।

सिंह 2014 में तृणमूल कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सदस्य बने थे। उनका कार्यकाल पिछले साल अप्रैल में समाप्त हो गया था। तृणमूल नेताओं ने दावा किया है कि उनका लंबे समय से सिंह से कोई संपर्क नहीं रहा है। इस गिरफ्तारी को इस साल के अंत में होने वाले बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

सितंबर 2019 में ईडी ने 1,900 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल्केमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी एलएलसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सिंह के परिसरों पर तलाशी ली थी।

ईडी ने 18 मार्च, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर अल्केमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी एलएलसी, सिंह और अन्य से संबंधित एक कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

इसके बाद जनवरी 2019 में ईडी ने समूह की 239 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया था। ईडी की जांच में पता चला है कि विभिन्न निवेशकों से अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड द्वारा जुटाए गए धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए कभी नहीं किया गया, जिसके लिए उन्हें एकत्र किया गया था।

ईडी के एक अधिकारी ने हाल ही में बताया था कि इस फंड को अन्य समूह कंपनियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था, जो मुख्य रूप से कागजी कंपनियां थीं। आरोपी ने देश के विभिन्न स्थानों पर संपत्ति खरीदने के लिए इस धन का इस्तेमाल किया।

सिंह ने 2012 में अल्केमिस्ट समूह के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। अगस्त 2019 में नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से भी सिंह से पूछताछ की गई थी।

 

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