प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली सरकार का सख्त निर्देश

नई दिल्ली: कोविड-19 (Covid-19) महामारी के मद्देनजर दिल्ली (Delhi) की केजरीवाल सरकरा ने दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो कोरोना संकट काल के दौरान केवल ट्यूशन फीस ही लेंगे। अन्य किसी भी मद के लिए बच्चों के अभिभावको से कोई फीस नहीं ली जाएगी।

हालांकि दिल्ली सरकार के दिए गए निर्देश के मुताबिक लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म होने के बाद निजी स्कूल वार्षिक और विकास शुल्क ले करते हैं। लेकिन स्कूल खुलने के दौरान किसी तरह की अन्य कोई फीस जैसे ट्रांस्पोर्टेशन फीस नहीं ले सकते।

आपको बता दें दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि”शैक्षणिक सत्र 2020-21 में किसी भी शुल्क को बढ़ाया नहीं जाएगा, जब तक कि इस तथ्य के बावजूद कि विद्यालय निजी भूमि या डीडीए या अन्य सरकारी भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसियों के आवंटित भूमि पर चल रहा है या नहीं। किसी भी शुल्क वृद्धि से पहले निदेशक शिक्षा की मंजूरी लेने की शर्त के साथ डीडीए या अन्य सरकारी भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसियों के स्वामित्व वाली भूमि पर चल रहे स्कूल उपर्युक्त शुल्क को निदेशक शिक्षा द्वारा अनुमोदित अंतिम शुल्क संरचना के आधार पर एकत्र करेंगे। स्कूल बिना किसी भेदभाव के सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा सामग्री या कक्षाएं प्रदान करेंगे। स्कूलों को शिक्षण सामग्री तक ऑनलाइन पहुंच के लिए आईडी और पासवर्ड प्रदान करना होगा।”

इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने जो आदेश पत्र जारी किया है उसमें कहा गया है कि  “इस आदेश का निष्कर्ष यह है कि इस आदेश का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए. दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 या अन्य लागू कानून की धारा 24 के तहत डिफॉल्टर स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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