Coronavairus:जाने आपका जिला कितना खतरनाक है, सरकार द्वारा देश भर में जारी रेड,ऑरेंज और ग्रीन जोन की सूची
New Delhi:कोरोना संक्रमण(Coronavairus)को देखते हुए भारत सरकार ने 17 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन(Lockdown)बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार(Central Government)ने कोरोना वायरस(Coronavairus)के संक्रमण के आधार पर देश के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया है। गृह मंत्रालय(Home Ministry)द्वारा जारी की गई जिलों की सूची में तीन मई के बाद 130 जिलों को रेड, 284 को ऑरेंज और 319 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है।
मोदी सरकार ने 17 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन
लॉकडाउन(Lockdown in India)के दौरान सरकार ने पूरे देश में जिलों को रेड, ऑरेज और ग्रीन जोन में बांटा है। गृह मंत्रालय ने इसकी पूरी लिस्ट जारी है। केंद्र सरकार(Central government)के आदेश के अनुसार, सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing)का पालन करते हुए केवल ग्रीन जोन में ही सामान्य गतिविधि की अनुमति होगी । वहीं, रेड जोन में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी।
सार्वजनिक स्थलों पर इकठ्ठा होने पर जारी रहेगी पाबंदी
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ग्रीन जो में दी जाने वाली छूट
(Lockdown)ग्रीन जोन में वह जिले शामिल होंगे जहां अभी तक कोई मामला नहीं आया या पिछले 21 दिनों में कोई पुष्ट मामला नहीं। ग्रीन जोन वाले जिलों में आर्थिक गतिविधियों की पूरी तरह छूट होगी। यहां 50 फीसदी सवारी के साथ बसें चलाने की अनुमति होगी। वे ग्रीन जोन वाले जिले से दूसरे ग्रीन वाले जिले में भी आ जा सकेंगी। माल समेत सभी तरह की दुकाने खुलेंगी- ई- कामर्स से भी सभी सामानों की डिलीवरी होगी।
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ऑरेंज जोन में क्या क्या होगा
जब किसी रेड जोन क्षेत्र में(Lockdown) 14 दिन तक कोई नया केस नहीं मिलता तो उसे रेड से बदलकर ऑरेंज जोन कर दिया जाता है। इस जोन आने वाले जिलों में संक्रमण के कुछ मामले निकलकर सामने आये होते हैं।
- ओला, उबर जैसी टैक्सी को भी आरेंज में चलाने की छूट दी गई है।
- यहां दोपहिया वाहन पर पीछे सवारी बिठाने की इजाजत की गई है।
- कुछ सेवाओं के लिए लोगों को एक-से-दूसरे जिले में आने-जाने की अनुमति होगी।
- बसों को यहां भी चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी
- वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 लोगों को बैठने की अनुमति होगी।
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रेड जोन में क्या होगा
- ऑरेंज जोन क्षेत्र में निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने-जाने की अनुमति होंगी। लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल दो लोग ही बैठ सकेंगे।
- दोपहिया वाहन की स्थिति में केवल चलाने वाले को ही आने-जाने की अनुमति होगी।
- रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और ओला, उबर जैसी टैक्सी को चलाने की इजाजत नहीं होगी।
- यहां सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुलेंगे और साथ ही यहां बसें भी नहीं चलेंगी।
- एसईजेड (स्पेशल इकोनॉमिक जोन)और ईओयू (एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स) के साथ-साथ औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों को कामकाज के लिए पूरी तरह छूट दे दी गई है।
- इसके साथ ही जरूरी सामान, दवा, मेडिकल उपकरण और उनके लिए अन्य सामान बनाने इकाइयां समेत पूरे सप्लाई चैन के साथ ही आइटी हाडवेयर की इकाइयों को भी छूट दी गई है।
- इसके साथ ही जरूरी सामान, दवा, मेडिकल उपकरण और उनके लिए अन्य सामान बनाने इकाइयां समेत पूरे सप्लाई चैन के साथ ही आइटी हाडवेयर की इकाइयों को भी छूट दी गई है।
- प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, आइटी सेवाओं, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग सेवाओं और निजी सुरक्षा गार्ड को काम करने की छूट दी गई है।