नई दिल्ली: नए दिशा निर्देशों और तमाम सावधानियों के साथ देश के सभी सिनेमा घरों, थिएटरों और मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति दे दी गई है।
50 फीसदी लोगों को ही प्रवेश की अनुमति
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताय कि 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोल दिए जाएंगे लेकिन इसमें सिर्फ 50 फीसदी लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
गृह मंत्रालय के फैसले के मुताबिक, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए SOP का ऐलान कर दिया है।
हर शो के बाद होगा सैनिटाइजेशन
15 अक्टूबर से सिनेमाघरों और थिएटरों को खोलने की अनुमति दिये जाने के साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा संबंधी नए नियमों को भी रखा गया है।
नियम के मुताबिक हर शो के बाद सिनेमाघरों और थिएटरों को सैनिटाइज किया जाएगा और यहां काम करने वाले स्टाफ को हैंड ग्लव्स, पीपीई किट और बूट उपलब्ध कराए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि सिनेमाघरों/ थिएटरों और मल्टीप्लेक्स के भीतर का तापमान 23-30 डिग्री सेल्सियस तक ही रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि थियेटरों में उचित वेंटीलेशन की व्यवस्था जरुरी होगी।
दिखाई जाएगी कोरोना से सुरक्षा संबंधी शॉर्ट फिल्म
नए नियमों और जानकारी के मुताबिक, लोगों को कोरोना से खुद को सुरक्षित रखने के लिए जागरुकता फैलाने को लेकर एक मिनट की फिल्म या अनाउंसमेंट शो के पहले और इंट्रवल के पहले और बाद में दिखाना जरुरी होगा। सभी जगह टिकट की ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा
बता दें कि कोरोना संक्रमण महामारी के बाद 22 मार्च से देशभर में सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया था ताकि संक्रमण न फैले। 6 महीने के बाद अब देश भर के सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी गई है।
इन नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य
केवल 50 फीसद लोगों को होगी प्रवेश की अनुमति
खाली पड़ी सीटों को उचित तरीके से किया जाएगा चिन्हित
संक्रमित जोन में फिल्म दिखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी
आवश्यक 6 फीट की शारीरिक दूरी के नियमों का पालन किया जाएगा
थूकने की सख्त मनाही
भीड़-भाड़ से बचने के लिए निश्चित शो टाइमिंग
टिकट बुकिंग के समय मोबाइल नंबर भी लिया जाएगा ताकि कटैक्ट ट्रेसिंग सुविधाजनक हो।
एंट्री व एक्जिट पर थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर
जावड़ेकर ने कहा कि फेस मास्क अनिवार्य होगा और थियेटर के एक्जिट व एंट्री पर सैनिटाइजर के साथ थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी।
इन नए दिशा-निर्देशों के साथ सिनेमा हॉल. थिएटर और मल्टिप्लेक्स को खोलने की अनुमति दी गई है। जिसका सख्ती से पालन करना होगा।