रेप के आरोप से बरी हुए चिन्मयानंद, पीड़िता ने केस वापस लिया

शाहजहांपुर: रेप के आरोप से पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिली है। इस मामले ने उस वक्त यू टर्न लिया जब चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली लॉ की छात्रा कोर्ट में सभी आरोपों से मुकर गई।

बीते मंगलवार को स्पेशल MP-MLA कोर्ट लखनऊ में चिन्मयानंद पर लगाए रेप के सभी आरोपों को एलएलबी की छात्रा ने वापस ले लिया। और इसके साथ ही चिन्मयानंद रेप के सभी आरोपों से बरी हो गए। लॉ की छात्रा ने अपने द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे चिन्मयानंद पर लगाए सभी आरोपों को साफ तौर पर नकार दिया।

आरोपों से मुकरने के चलते पीड़िता को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत मुकदमे की अर्जी दाखिल की गई है। MP-MLA कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने अभियोजन की इस अर्जी को स्वीकार करते हुए पीड़िता और उसके वकील को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

सरकारी वकील ने कहा- आरोपी और छात्रा के बीच हुआ समझौता

छात्रा द्वारा बयानों से मुकरने और केस वापस लेने पर सरकारी वकील ने आरोपी और छात्रा के बीच समझौता करने की बात कही है।

बता दें कि इसी साल के फ़रवरी महीने में चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्वास्थ्य समस्याओं के चलते बेल मिली थी।

अगस्त 2019 में छात्रा ने लगाया था रेप का आरोप

चिन्मयानंद शाहजहांपुर में अपना लॉ कॉलेज भी चलाते हैं। बीते अगस्त 2019 को रेप के आरोप में उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, पीड़िता ने एक वीडियो वायरल करते हुए चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाते हुए IPC की धारा-376C के (प्रेरित करना या बहलाना) तहत दर्ज कराया गया था, जिसे पीड़िता ने मंगलवार को वापस ले लिया।

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