केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पतंजलि तथा फ्लिपकार्ट को भेजा नोटिस

पर्यावरण को लेकर एक तरफ जहां जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पर्यावरण संबंधित नियमों का पालन करने पर बड़ी-बड़ी कंपनियों को नोटिस भी भेजा जा रहा है।प्लास्टिक कचरा नियमों के अनदेखी पर सीपीसीबी ने बाबा रामदेव के पतंजलि और फ्लिपकार्ट को कारण बताओ नोटिस भेजा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2018 के प्रवधानों को पालन नहीं करने के कारण नोटिस जारी किया गया।
पंजीकृत न होने पर नोटिस जारी

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अनुसार पतंजलि पंजीकृत नहीं है। और उन्होंने इस मामले पर प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है जिस कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पतंजलि पर का परिचालन बंद करने का नोटिस जारी किया।

पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 5 के तहत नोटिस

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सौंपी रिपोर्ट के अनुसार पतंजलि ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2018 के तहत प्रावधानों का उल्लंघन किया जिस कारण 8 अक्टूबर को पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 5 के तहत पतंजलि का परिचालन बंद करने तथा मुआवजा भुगतान संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किया।

चार अन्य बेवरेजेज प्राइवेट कंपनियों को नोटिस जारी

पतंजलि के अलावा एनजीआई ने अपने रिपोर्ट में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड,
पेप्सीको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, तथा नरिको बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड जो केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड के तहत पंजीकृत है लेकिन कंपनियों के निर्माताओं ने (एपीआर) विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी का क्रियान्वयन सदस्य तथा आंकलन संबंधी सूचना मुहैया नहीं कराई ,जिस कारण (एनजीआई) ने जमा दस्तावेज को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समर्पित नहीं किया । जिस कारण इन चार प्राइवेट कंपनियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *