Bank Rules Tax PF Changes: 1 अप्रैल से टैक्स, जीएसटी, पीएफ के नियम में होंगे बदलाव, पड़ेगा आपकी जेब पर असर

Bank Rules Tax PF Changes

Bank Rules Tax PF Changes: पहले से ही महंगाई से त्रस्त जनता पर 1 अप्रैल 2022 से महंगाई का एक और झटका लगने जा रहा है। बता दें, वित्त वर्ष 2022-23 में टैक्स से लेकर जीएसटी तक के नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। बता दें, 1 अप्रैल से बैंक रूल्स, पीएफ अकाउंट, टैक्‍स, जीएसटी, म्यूचुअल फंड समेत अन्य कई क्षेत्रों में केंद्र सरकार नए नियम लागू करने जा रही है। जिससे महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी।

Bank Rules Tax PF Changes: पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक के बदलेंगे नियम

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आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2022-23 के वित्त वर्ष में बैंकिंग के क्षेत्र में जो नए नियम लागू किए हैं उसके मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक 1अप्रैल 2022 से 10 लाख या उससे अधिक के चेक के लिए वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने जा रहा है। हालांकि पंजाब नेशनल बैंक का ये नया नियम 4 अप्रैल से लागू होगा। इसी तरह से एक्सिस बैंक ने भी अपने नियमों मे कुछ बदलाव किए हैं, जिसके मुताबिक सैलरी या सेविंग अकाउंट पर बैलेंस की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दी है। इसके साथ ही बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा को भी बदलकर चार फ्री ट्रांजैक्शन या 1.5 लाख रुपये कर दिया है।

Bank Rules Tax PF Changes: कर्मचारी भविष्य निधि में बदलाव

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एक अप्रैल से नए आयकर कानून लागू हो जाएंगे। जिसके बाद संभव है कि पीएफ अकाउंट या कर्मचारी भविष्य निधि (Employee Provident Fund) के नियम भी बदल जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मौजूदा पीएफ अकाउंट दो भाग में बट सकते हैं। इन दोनो भागों पर टैक्स का भी प्रावधान होगा। आपको बता दें, पीएफ अकाउंट (Employee Provident Fund) में 2.5 लाख रुपये तक टैक्‍स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के GPF में साल भर में 5 लाख रूपए तक टैक्स फ्री का नियम लागू किया जाने वाला है।

Bank Rules Tax PF Changes: पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में बदलाव

आपोक बता दें, पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में भी एक अप्रैल से कई बदलाव होने जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को अब 1 अप्रैल 2022 से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम और टर्म डिपॉजिट काउंट्स पर ब्याज का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा। अब आप अपने ब्याज का पैसा पोस्ट ऑफिस जाकर नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा बदले गए नए नियम के मुताबिक अब आप MIS, एससीएसएस, टाइम डिपॉजिट खातों के मामले में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक ब्याज जमा करने के लिए बचत खाते के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है।

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