Ashok Gehlot Cabinet Meeting: REET को लेकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने लिया अहम फैसला

Ashok Gehlot Cabinet Meeting

Ashok Gehlot Cabinet Meeting: 12 मार्च शनिवार को राजस्थान की राजधानी जैपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक की। जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। सबसे अहम फैसला राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट(REET) को लिया गया। बता दें, सूबे की अशोक गहलोत सरकार ने फैसला लिया है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट (REET) की वैधता को आजीवन किया जाए। इसके साथ साथ प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाना तय किया गया है। इससे अध्यापकों के चयन प्रक्रिया में पार्दर्शिता आएगी। इसके लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

Ashok Gehlot Cabinet Meeting: भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए में संशोधन

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शनिवार को कैबिनेट की बैठक भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए में भी संशोधन करने का फैसला भी लिया गया। इसके साथ ही 8 शहरों की पेयजल योजनाओं को शहरी निकाय से फिर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौपने का फैसला लिया गया। साथ ही ईसरदा बांध पेयजल परियोजना के डूबे हुए क्षेत्र के गांवों  में राजकीय जमीन पर बनी संपत्तियों और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्रव्यवस्थापन अधिनियम-2013 की अनुसूचि-2 के तहत आर एंड आर पैकेज के लिए 6 करोड़ 91 लाख 31 हजार 387 रुपये का फंड जारी किया।

जिससे अरनियाकेदार, सवाई  बनेठा, चूरिया, करीरिया, चौकड़ी, सोलपुर और रायपुर में गांव में डूबे कुल 228 मकानों को फिर से बनाया जाएगा। साथ ही जिन लोगों को ईसरदा बांध पेयजल परियोजना से नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।

Ashok Gehlot Cabinet Meeting: राजस्थान नगर पालिका अधिनियम- 2019 में संशोधन

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12 मार्च शनिवार को हुई सीए अशोक गहलोत की कैबिनेट की बैठक में कुछ औऱ अहम फैसले भी लिए गए जिसमें नर्सिंग के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के रैंको के नाम में बदलाव किया गया है। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 में संशोधन किया गया है। आपको बता दें, संशोधन के बाद अब नर्स ग्रेड द्धितीय का पदनाम नर्सिंग ऑफिसर और नर्स ग्रेड प्रथम का पदनाम सीनियर नर्सिंग आफिसर करने का फैसला लिया गया है।

कैबिनेट की बैठक में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम- 2019 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है, जिससे राजस्थान नगर पालिका सेवा की प्रशासनिक और तकनीकी सेवाओं पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग के जरिए कराया जा सके।

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