प्रयागराज: फिल्म अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनकी और उनके परिवार के तीन सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विवेचना जारी रखने का आदेश देते हुए पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। साथ ही कोर्ट ने विवेचना मे सहयोग देने का निर्देश दिया है।
इनके खिलाफ सामान्य आरोप होने के कारण कोर्ट ने राहत दी है, जिसमे नवाज़ुद्दीन के साथ ही उनकी मां मेहरुन्निशा और दो भाइयों फैयाज़ुद्दीन और अयाजुद्दीन शामिल हैं।
लेकिन कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपित उनके एक भाई मिनहाज़ुद्दीन के अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोई राहत नहीं दी है। इसकी याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की खंडपीठ ने दिया है।
बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के बुधाना थाने में नवाज़ुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजली पांडेय ने इसी साल 27 जुलाई को नवाज़ुद्दीन और उनके परिवार के पांच लोगों के खिलाफ बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न व पास्को एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई है।
2011 में आलिया ने ले लिया था तलाक : फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी से उनकी पत्नी आलिया उर्फ अंजना आनंद ने 2011 में ही सहमति से तलाक ले लिया था। दोनों के बीच मनमुटाव को तलाक का कारण बताते हुए अंजना ने नवाजुद्दीन से इद्दत या मेहर की रकम लेने से भी इनकार कर दिया था।